शुद्ध के लिये युद्ध अभियान | Shudh Ke Liye Yudh Abhiyan


प्रारंभ:-
26.10.2020 से ।

उद्देश्य:-
राज्य के सभी नागरिको को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना।

प्रमुख बिन्दु:-
संगठित मिलावटखोरो की सूचना देने वालो को "अनसेफ फूड" प्रमाणन पर 51000/- रुपये तथा "सबस्टेण्डर्ड" प्रमाणन होने पर 5000/-रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।राशि देने के लिए फूड सैफ्टी एंड ड्रग कमिश्नर व जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

• अभियान के तहत राज्य तथा जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है।

• अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है।

• मिलावट पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

• इस हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण का गठन किया गया है।

•  मुखबिर की पहचान गोपनीय रखने के उद्देश्य से उसे यूनिक कोड से पहचाना जाता है।

• चालान के वक्त ही प्रोत्साहन राशि का आधा हिस्सा सूचना देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

• मिलावट की सूचना हेल्पलाइन नंबर 181 तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर व संबंधित अधिकारी को दी जा सकती है।