कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना | Kali Bai Scooty Yojana



प्रारंभ:-
2015-16 से।

संशोधित घोषणा:-
दिनांक 29.07.2019 को बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में मेधावी छात्रा योजना का नाम परिवर्तित कर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कर दिया गया। जो दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी है।

उददेश्य:-
(1) छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक राजकीय/निजी विद्यालय में नियमित रूप से प्रवेश लेकर अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना।

(2) RBSE बोर्ड तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री परीक्षाओं मे अधिक से अधिक अंक लाने हेतु प्रोत्साहित करना।

(3). प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना।

(4) उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करना एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाना।

नोडल विभाग:-
आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग

देय लाभ:-
• स्कूटी।

• स्कूटी के साथ RC, 1 वर्ष का सामान्य बीमा, 5 वर्ष का 3rd पार्टी बीमा, दो लीटर पेट्रोल,एक हैलमेट।

वार्षिक आय:-
2.50 लाख रुपये तक।

पात्रता:-
• RBSE बोर्ड से कक्षा 12 वी में 65% से उत्तीर्ण छात्रायें तथा राजस्थान स्थित CBSE बोर्ड की किसी विद्यालय की कक्षा 12 वीं में 75 % से उत्तीर्ण छात्राएं हो तथा जो राजस्थान स्थित महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित रूप से अध्ययनरत है, पात्र होगी।

• जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (TAD) से किसी भी छात्रा को कक्षा 10 वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12 वी के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये एक मुश्त राशि प्राप्त होगी।

• जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (TAD) द्वारा संचालित योजना का लाभ आयकर नहीं देने वाले परिवार की पात्र छात्राओं को दिया जायेंगा।

प्रमुख बिन्दु:-
स्कूटी की रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष पूर्व तक स्कूटी को बेचा नहीं जा सकता है।

• दिनांक 18 नवम्बर 2022 से बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 57 की अनुपालना में योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 10680 से बढाकर 17537 कर दी गयी है। जो वर्ष 2022-23 से प्रदान की जा रही है।

• योजनान्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 12वीं उत्तीर्ण सभी वर्गों की छात्राओ को 1690 स्कूटियों के स्थान पर 2775 स्कूटियां वितरित की जाती है।

• योजनान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 12 वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जाति वर्ग (SC) की छात्राओं को 1000 स्कूटियो के स्थान पर 1642 स्कूटिया वितरित की जाती है।

• योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 12वीं उत्तीर्ण सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) छात्राओं को 600 स्कूटियो के स्थान पर 985 स्कूटियां वितरित की जाती है।

• योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा 12 वीं उत्तीर्ण अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को 750 स्कूटियों के स्थान पर 1232 स्कूटियां वितरित की जाती है।

• योजनान्तर्गत जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग द्वारा 12 वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति वर्ग (ST) की छात्रायों को 5000 स्कूटियों के स्थान पर 8210 स्कूटिया एवं 10वी उत्तीर्ण ST वर्ग की छात्राओं को 1000 स्कूटियों के स्थान पर 1642 स्कूटिया वितरित की जा रही है।

• विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु छात्राओ को 640 स्कुटियों के स्थान पर 1051 स्कूटिया वितरित की जाती है।

• दिव्यांग छात्राओं को मांग होने पर स्कूटी के स्थान पर मोटराइज्ड ट्राई साईकिल दी जा सकती है।

स्कूटियों का अनुपात:-
• RBSE बोर्ड की राजकीय विद्यालयो मे अध्ययनरत छात्राओ को 50% प्रतिशत स्कूटी तया निजी विद्यालयो मे अध्ययनरत छात्राओं को 25 प्रतिशत स्कूटी।

• CBSE बोर्ड की राजकीय / निजी विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं को 25% स्कूटी।

स्कूटियों का संकायवार अनुपात (कुल स्कूटी में मे):-
• विज्ञान संकाय:- 40%
• वाणिज्य संकाय:- 5%
• कला संकाय:- 55%
• वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग :- कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी संभाग स्तर पर ।