Daily Current Affairs 23 February 2023

• हाल ही भारत और गुयाना के हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गयी।

• जोधपुर डिस्कॉम एवं नेशनल हाइवेज  लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) के मध्य अमृतसर-भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे पर तीन जिलों हनुमानगढ़, बीकानेर औऱ जोधपुर के 6 स्थानों पर 11 सोलर पावर प्लांट विकसित किये जायेंगे। मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के बीच एक एमओयू पर  हस्ताक्षर किये गए।कुल 27.43 मेगावाट क्षमता के ये पावर प्लांट सौर कृषि आजीविका योजना (पीएम कुसुम) के तहत लगाए जायेंगे। ये पावर प्लांट हनुमानगढ़ जिले के कोल्हा गाँव,बीकानेर जिले के मलकीसर-गोपल्यान रोड, नौरंगदेसर एवं रासीसर गांव तथा जोधपुर जिलेके भीकमकोर गांव में लगेंगे तथा 8 सबस्टेशन को कवर करेंगे।

• हाल ही सीकर जिले के दरीबा में खनिज बेसमेटल के भण्डार मिले हैं तथा हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुनजा नार्थ ब्लॉक में पोटाश के भण्डार मिले हैं।

• जयपुर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में चतुर्थ खेलो इंडिया वुमंस नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता 22 से 23 फरवरी 2023 तक आयोजित की जायेगी। यह प्रतियोगिता राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन एवं जयपुर आर्चरी एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित की जायेगी।

• भूटान के राजकुमार जिग्मे नामग्याल वांगचुक नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट के साथ जुड़कर देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए है।

• सीएटल जातिगत भेदभाव खत्म करने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है।

• भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य वर्ष 2070 निर्धारित है।

• वडोदरा, गुजरात स्थित पारुल यूनिवर्सिटी नैक की A++ रैंकिंग पाने वाला देश का सबसे युवा प्राइवेट विश्वविद्यालय बना है।

• कवयित्री डॉ कविता "किरण" को राजस्थान साहित्य अकादमी में सदस्य मनोनीत किया गया है।

भारतीय विधि आयोग
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। भारत का विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। आयोग को मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। इसमें निम्न अध्यक्ष व सदस्य होते है:-

(क) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
(ख) चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित)
(ग) पदेन सदस्य के रूप में विधि कार्य विभाग के सचिव;
(घ) पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग के सचिव और
(ङ) अंशकालिक सदस्य पांच से अधिक नहीं।