चर्चा में क्यों?
• हाल ही सिंधु जल समझौते में बदलाव के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है।
• 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल बंटवारे को लेकर भारत व पाकिस्तान के मध्य समझोता हुआ था।
• भारत ने सिंधु जल समझौते में पाकिस्तान द्वारा सहयोग न करने के कारण आयोग के कमीश्नर के माध्यम से पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है।
क्या है सिंधु जल समझौता?
• सिन्धु प्रणाली में मुख्य रूप से सिन्धु, झेलम, चिनाब, रावी व्यास और सतलज नदियां प्रमुख है। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान साझा करते हैं। इसका एक बहुत छोटा हिस्सा चीन व अफगानिस्तान को भी प्राप्त है।
• 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत व पाकिस्तान के मध्य जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। इस स्थिति में सितम्बर 1951 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट ब्लैक ने विवाद को सुलझाने हेतु मध्यस्थता करना स्वीकार किया।
• फिर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दिनांक 19 सितम्बर 1960 को समझौते पर रावलपिंडी मे हस्ताक्षर किये। जिसे 1960 की सिंधु जल संधि कहते है। संधि की शर्ते 12 जनवरी 1961 से लागू कर दी गयी थी।
• समझौते के अनुसार 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय किया गया।
• इस अनुसार 3 पूर्वी नदियो सतलज, व्यास और रावी का समस्त पानी भारत के उपयोग के लिए आंवटित किया गया तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम व चिनाब के बहाव के बाधा रहित पानी (लगभग 80%) को पाकिस्तान के लिए आंवटित किया गया।
• समझौते के अनुसार भारत को पूर्वी नदियो सहित पश्चिमी नदियों पर निर्धारित डिजायन और ऑपरेशन मापदण्डों के तहत जल विद्युत परियोजनाये बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन वह केवल 'रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बना सकता है। जिसके तहत पानी को रोका नहीं जाता है।
वर्तमान मे विवाद क्यों है?
• भारत ने समझौते पर पाकिस्तान द्वारा सहयोग नहीं किये जाने के कारण पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है।
• भारत द्वारा समझोते के अन्तर्गत अपने अधिकार के पानी हेतु किसी भी प्रकार की कार्यवाही या बांध बनाने की पहल करता है तो पाकिस्तान हमेशा आपत्ति करता है तथा बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हेतु इनकार कर देता है।
भारत के पास उपलब्ध विकल्प कौनसे है?
• भारत सिंधु के पानी को लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान मे उपयोग ले सकता है।
• भारत, झेलम, सिन्धु और चिनाब से 36 लाख लीटर पानी स्टोर कर सकता है।
• पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अफगानिस्तान की सहायता से कावली नदी के पानी को रोककर बांध बना सकता है। क्योंकि इस नदी का पानी सिन्धु बैसिन के रास्ते पाकिस्तान जाता है।
सिन्धु जल आयोग और जल आयुक्त क्या है?
• समझौते के अन्तर्गत भारत व पाकिस्तान एक-एक आयुक्त नियुक्त करते है। जो मिलकर ". स्थायी जल आयोग" गठित करते हैं। इनका कार्य सहयोगी व्यवस्था स्थापित करना और बनाये रखना है। आयोग की बैठके एक वर्ष भारत मे और एक वर्ष पाकिस्तान में आयोजित की जाती है।

