योजना प्रारंभ:-11 अक्टूबर 2022 को।
योजना की अवधि:- 31 मार्च 2023
योजना का उद्देश्य:- स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।
बजट घोषणा:- वित्तीय वर्ष 2022- 23 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 243 की अनुपालना में।
बजट प्रावधान:- 20 करोड़
योजना में देय लाभ:- योजना के तहत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन (स्मॉल कमर्शियल व्हीकल) क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60 हजार (दोनों में से जो भी कम) का अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी तथा वाहन निर्माता कंपनी भी इसके समकक्ष/अधिक अनुदान प्रदान करेगी। अनुदान के लिए ऐसे हल्के वाणिज्यिक वाहन शामिल है जिनसे परिवहन का कार्य किया जाता है तथा जिनका भार 7500 किलो से अधिक न हो।
योजना में पात्रता:-
• राजस्थान का वह निवासी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो।
• एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति पात्र होगा।
आवेदन की प्रक्रिया:- आवेदक एसएसओ आईडी या mlvsy.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा जांच उपरांत संबंधित कंपनी को भेजा जाता है। कंपनी द्वारा दस्तावेज अपलोड कर परीक्षण के लिए पुनः जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र को भेजा जाता है। इस प्रकार परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात एक बारिय पूर्ण अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
प्रमुख बिन्दु:-
• योजना हेतु तीन वाहन कंपनियों टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र किया गया है। जिसमें टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 तथा महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट पर योजना लागू है।
• योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के 3300 व्यक्तियों को ''पहले आओ-पहले पाओ'' के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा।
योजना का क्रियान्वयन:-
• राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी:- आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र।
• जिला स्तर पर:- जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र।
