उद्देश्य:-
• जन-सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ-साथ आम-जन को आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाया जाना है।
• “जवाब देही कानून” जो बजट पत्र-2019 में प्रस्तावित किया गया था, उसके अनुसार विभागों के अधिकारियो की जिम्मेदारी की बाध्यता तय की जाये, ताकि विभिन्न विभाग एवं अधिकारी पाबंद हो।
• जन-सूचना पोर्टल के द्वारा भी उसी कानून के तहत एक निष्पक्ष सूचना आम-जन को उपलब्ध करवाया जाना है।
• राजस्थान सरकार ने आमजन की भावना और जन अधिकार कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप काम करते हुए संवेदनशील, जवाबदेही और पारदर्शी शासन की स्थापना के लिए जन सूचना पोर्टल प्रारम्भ किया।
• सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की पालना में प्रारम्भ जन सूचना पोर्टल इसी संकल्प को साकार कर रहा है।
क्या हैं जन सूचना पोर्टल:-
• मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को प्रारम्भ किया गया।
• इस पोर्टल पर वर्तमान में 115 विभागों की 331 योजनाएं है तथा 690 योजनाओं से सम्बंधित सूचनाएं है।
• टैगलाइन :- सशक्त नागरिक, खुशहाल राजस्थान।
• जन सूचना पोर्टल, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) की मूल भावना से प्रेरित है।
• जन-सूचना पोर्टल के माध्यम से आम-जन को कम से कम क्लिक पर सूचना एवं सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
• सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा निम्न विभागों की API को एकीकृत करके संबंधित विभागों की विभिन्न सूचनाये, जन-सूचना पोर्टल के माध्यम से आमजन को उपलब्ध करवाई जा रही है।
• परिवर्तित बजट 2019-2020 के बिन्दु संख्या 180 के अनुसार ‘‘लोक सेवकों की जवाबदेही के लिये ‘सार्वजनिक जवाबदेही कानून‘ शीघ्र लाया जायेगा, जो समस्त विभागों, प्राधिकरणों व निगमों पर लागू होगा।
”जन-सूचना पोर्टल-2019” https://jansoochna.rajasthan.gov.in के द्वारा उसी कानून के तहत निष्पक्ष सूचनाएं आम-जन को चरण बद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जा रही है।
• जनसूचना पोर्टल-2019 अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार द्वारा वार्ड/पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओ की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है ।
• योजना से सम्बंधित जानकारी ई-मित्र प्लस मशीन व जन सूचना मोबाईल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।
• योजनाओ के सम्बन्ध में टोल फ्री नंबर 18001806127 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
• ई-मित्र के माध्यम से जन सूचना पोर्टल की जानकारी प्राप्त करने का कोई शुल्क नही है।
• जन सूचना पोर्टल से सूचना प्राप्त करने के लिए एसएसओ आईडी की आवश्यकता नही है।
