प्रारंभ:-
2 अक्टूबर 2011 से।वित्त पोषण:-
केन्द्र व राज्य में 60 : 40 में।प्रमुख बिन्दु:-
• चिकित्सालय समयानुसार आउटडोर रोगियों को तथा इनडोर/आपातकालीन रोगियो को चिकित्सालयों में 24 घंटे सुविधा उपलब्ध करवाना।• योजनान्तर्गत आवश्यक दवा सूची में 1594 दवाइयां, 928 सर्जिकल तथा 185 सूचर्स (कुल 2707) नि:शुक्ल उपलब्ध करवायी जाती है।
• नोडल विभाग :- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान।
• दवाइयां, सर्जिकल एवं सूचर्स को क्रय करने के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन किया गया है।
• राजकीय चिकित्सालयो मे आने वाले राजस्थान के निवासी जनआधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाकर योजना का लाभ सकते है।
• मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत गम्भीर बीमारियों जैसे:- कैंसर, हृदय रोग एवं डायबिटीज आदि के इलाज से संबंधित 106 दवाइयां, 34 सर्जिकल व सूचर्स को आवश्यक दवा सूची मे शामिल किया गया है।
• सामान्य रोगी को 3 दिन की दवा, गंभीर रोगियों को 7 दिन की दवा तथा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, मिर्गी, एनिमिया, ओस्टियो अर्थराइटिस के रोगियों व पेंशनर्स को एक माह तक की दवाइयां दी जा सकती है।
• सभी चिकित्सा संस्थानो में दवा वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधी भंडार गृह स्थापित किये गये है।
• योजना मे कोविड-19 से संबंधित दवाइयां भी शामिल है।
• भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रेल-19 से सभी राज्यों की निःशुल्क दवा योजना की प्रत्येक महीने रैंकिंग जारी की जाती है। जिसमे राजस्थान नि:शुल्क दवा योजना में अप्रेल-19 से प्रथम स्थान पर है।

