मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? | What is Mukhyamantri Chiranjivi Swasthya Bima Yojna



मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में "यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज" का प्रावधान शामिल किया था। जिसके क्रम में दिनांक 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की गई।

    मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य क्या है?:-


    1. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्रता रखने वाले परिवारों का बीमारियों के ईलाज पर होने वाले खर्च को कम करना है।

    2. योजना में पात्रता रखने वाले परिवारों का सरकारी हॉस्पिटल के साथ-साथ योजना में जुड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उच्च स्तरीय इलाज उपलब्ध करवाना है।

    3. योजना में पात्रता रखने वाले परिवारों का पैकेज अनुसार फ्री इलाज उपलब्ध करवाना है।

    मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होने की पात्रता क्या है:-


    मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्रता रखने वाले परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है:-

    1. फ्री इलाज प्राप्त करने वाली परिवारों की श्रेणी:-  

    इस श्रेणी में उन परिवारों को शामिल किया गया है जो-
    (i). खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन प्राप्त कर रहे है,
    (ii). सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में पात्रता रखते है,
    (iii). जिनके परिवार में कोई राजस्थान के राजकीय विभागों/बोर्ड/निगम/राजकीय कम्पनी में कार्यरत संविदा कर्मचारी है,
    (iv). लघु सीमांत किसान।
    (v). गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित व असहाय परिवार है।

    इस श्रेणी में पात्रता रखने वाले परिवारों के प्रीमीयम का समस्त भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।

    2. हर वर्ष 850 रुपये प्रति परिवार का भुगतान कर फ्री इलाज प्राप्त करने वाले परिवारों की श्रेणी:-  

    उपरोक्त श्रेणी में शामिल नही होने वाले ऐसे परिवार जो सरकारी कर्मचारी व पेंशनर नहीं है अर्थात मेडिकल अटेंडेंट रूल्स के तहत लाभ नही उठा रहे है। ऐसे परिवार निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात 850 रुपये का भुगतान कर योजना में शामिल हो सकते है।
    ऐसे परिवारों के बकाया प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

    मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रमुख बिन्दु है?:-


    • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राज्य का वह प्रत्येक परिवार जो योजना में शामिल होने की पात्रता रखता हो उसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवर को प्रति परिवार प्रति वर्ष रुपये 5 लाख से बढाकर रुपये 10 लाख तक कर दिया गया है।

    • योजना में पात्रता रखने वाले परिवारों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा फ्री में उपलब्ध करवाया गया है।

    • योजना में कोविड 19 के इलाज सहित , 1633 पैकेजेज व प्रोसिजर्स शामिल है।

    • योजना में लाभार्थी के हॉस्पिटल में भर्ती होने के 5 दिन पहले एवं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के पश्चात15 दिन बाद के परामर्श, जांच व दवाईयों का खर्च भी शामिल है।

    • योजना का लाभ 1 मई 2021 से पात्रता रखने वाले परिवारों को प्रदान किया जा रहा है।

    • योजना में पात्रता रखने वाले परिवारों को समस्त सरकारी अस्पतालों में पूर्ण रूप से आउटडोर व इनडोर निःशुल्क इलाज की सुविधा है।

    • योजना में पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से या ई मित्र पर जाकर पंजीयन करवा सकते है।

    • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण के लिए आवेदक के पास जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद व आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड न होने की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जन आधार पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

    • योजना में शामिल होने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नही है।

    • योजना में शामिल होने की पात्रता रखने वाले लघु सीमांत किसान, संविदा कर्मी, गत वर्ष कोविड 19 अनुग्रह की राशि प्राप्त करने वाले लाभार्थी को स्वयं पंजीकरण करवाना होगा। इस श्रेणी के बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

    • संविदा कर्मी द्वारा योजना में शामिल होने के लिए किये गए ऑनलाइन आवेदन को सम्बन्धित विभाग द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
     
    • योजना में पात्रता रखने वाले लाभार्थी को ई मित्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क नही देना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।